Khabarwala 24 News Hapur: Hapur नगरपालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स (वाणिज्य टैक्स) में लागू की गई दरों को लेकर व्यापारिक संगठनों ने गंभीर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार की 28 जून 2024 की अधिसूचना के आधार पर नगरपालिका द्वारा लागू किए गए करों में कई विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। व्यापारियों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए नगरपालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
व्यापारियों ने लगाए गंभीर आरोप (Hapur )
संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित छावनी वाले और महामंत्री संजय अग्रवाल ने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा को बताया कि 25 मार्च 2025 को हापुड़ नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और व्यापारिक संगठनों की बैठक में कर निर्धारण में प्रति वर्ग फुट 5 पैसे की वृद्धि पर सहमति बनी थी। हालांकि, व्यापारियों का आरोप है कि नगरपालिका ने कई तथ्यों को छिपाया, जिसके कारण करदाताओं को भ्रम और नुकसान हुआ। प्रमुख शिकायतें निम्नलिखित हैं:
- हाउस टैक्स में वृद्धि: पहले भवनों पर हाउस टैक्स 6% था, जिसे 28 जून 2024 की अधिसूचना का हवाला देकर 10% कर दिया गया। बैठक में इस वृद्धि की जानकारी नहीं दी गई थी।
- वाटर टैक्स की दर: वाटर टैक्स पहले 10% की दर से लागू था, और अधिसूचना के अनुसार इसे अधिकतम प्रतिशत तक सीमित करना था। फिर भी, नगरपालिका ने इसे 10% पर ही रखा है, जिसे व्यापारी कम करने की मांग कर रहे हैं।
- सीवर टैक्स में अनुचित वृद्धि: सीवर टैक्स की दर 2% से बढ़ाकर 2.5% कर दी गई, जिसके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई।
- गैर-आवासीय भवनों पर गुणांक: अधिसूचना के अनुसार, गैर-आवासीय भवनों पर गुणांक को 1 से 6 गुना से घटाकर 1 से 3 गुना किया गया। हालांकि, हापुड़ नगरपालिका ने पहले 4 गुना टैक्स लिया था, जिसे अब 2 गुना करना चाहिए, लेकिन यह बदलाव लागू नहीं हुआ।
व्यापारियों की मांग (Hapur )
व्यापारिक संगठनों ने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हापुड़ से मांग की है कि 28 जून 2024 की अधिसूचना के अनुरूप निम्नलिखित सुधार किए जाएं:
- वाटर टैक्स की दर को 10% से घटाकर अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अधिकतम प्रतिशत किया जाए।
- गैर-आवासीय भवनों पर टैक्स गुणांक को 4 गुना से घटाकर 2 गुना किया जाए।
- हाउस टैक्स और सीवर टैक्स में की गई वृद्धि की पारदर्शी जानकारी प्रदान की जाए।
जल्द बुलाई जाए बोर्ड बैंठक (Hapur )
इसके लिए व्यापारियों ने नगरपालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया है ताकि इन मुद्दों पर चर्चा हो सके और करदाताओं को राहत दी जा सके। उन्होंने सभी सभासदों से अनुरोध किया कि बोर्ड बैठक में किसी भी कीमत पर वाणिज्य कर बढ़ाने के प्रस्ताव को शहर हित में एक पास न होने दिया जाए। इससे लाखों शहरवासियों का हित जुड़ा है।
किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा उत्पीड़न (Hapur)
संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित छावनी वाले और महामंत्री संजय अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों और शहरवासियों के हितों की अनदेखा नहीं होने दी जाएगी। अगर अफसरों ने लोगों के दर्द को नहीं समझा तो शहरवासी चुप नहीं बैठेंगे।

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