UP News तहसील के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, संपत्ति रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराना होगा अब आसान

Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब गैर-विवादित मामलों में रजिस्ट्री होते ही स्वतः खतौनी में क्रेता का नाम दर्ज हो जाएगा। इसके लिए राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक […]

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब गैर-विवादित मामलों में रजिस्ट्री होते ही स्वतः खतौनी में क्रेता का नाम दर्ज हो जाएगा। इसके लिए राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रहा है। इस नई व्यवस्था से लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऑनलाइन प्रक्रिया से खत्म होगी परेशानी (UP News)

वर्तमान में रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद विक्रेता को मैनुअल नोटिस भेजा जाता है, जिसमें कई बार बेजा आपत्तियां लगने से प्रक्रिया लंबित हो जाती है। इससे 35 दिनों की तय समय सीमा में नाम दर्ज नहीं हो पाता और क्रेता को तहसील के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्व परिषद सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है।

आधार से लिंक होंगी संपत्तियां (UP News)

राजस्व परिषद सभी संपत्तियों के खातेदारों और सह-खातेदारों का विवरण आधार से लिंक करेगा। इसमें संपत्ति का पूरा इतिहास, जैसे कि इसे कब खरीदा और बेचा गया, दर्ज होगा। रजिस्ट्री के समय यह स्पष्ट हो जाएगा कि संपत्ति किसके पास है और उसके हिस्से में कितनी संपत्ति है। रजिस्ट्री होने के बाद स्टांप एवं निबंधन विभाग तुरंत इसकी जानकारी ऑनलाइन राजस्व परिषद को भेजेगा। इसके बाद विक्रेता और सह-खातेदारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। लेखपाल ऑनलाइन रिपोर्ट दाखिल करेंगे और 35 दिनों के भीतर क्रेता का नाम खतौनी में दर्ज हो जाएगा।

प्रक्रिया का सरलीकरण (UP News)

राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि खतौनी में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को और सरल किया जा रहा है। स्टांप विभाग से रजिस्ट्री की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी और तय प्रारूप पर सूचना लेकर स्वतः नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। नोटिस का जवाब ऑनलाइन पोर्टल पर मिलने के बाद खतौनी में नाम दर्ज कर दिया जाएगा।

लोगों को मिलेगी राहत (UP News)

इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि क्रेताओं का उत्पीड़न भी रुकेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया और आधार लिंकेज से पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े विवादों में कमी आएगी।

 

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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