Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कुचेसर रोड चौपला स्थित एक मकान पर औचक छापेमारी कर बड़े पैमाने पर चल रहे मिलावटी क्रीम के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मौके से रिफाइंड तेल और सप्रेटा दही के मिश्रण से तैयार की जा रही 955 किलोग्राम मिलावटी क्रीम बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित इस इकाई को तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया गया है तथा आरोपी के खिलाफ अदालत में वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सचल दल की अचानक रेड से मिलावटखोरों में हड़कंप (Hapur News)
जिलाधिकारी के निर्देश और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय चंद्र शेखर मिश्र के नेतृत्व में एक विशेष सचल दल का गठन किया गया था। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.पी. गंगवार, सोवेन्द्र सिंह पंघाल, सुश्री सहरिश सादात, मोहित कुमार, आर.पी. गुप्ता और विपिन कुमार सिंह शामिल रहे। टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर कुचेसर रोड चौपला (फतेहपुर, हापुड़) स्थित एक परिसर में औचक दबिश दी, जिससे क्षेत्र के मिलावटखोरों में अफरा-तफरी मच गई।

रिफाइंड और सप्रेटा दही से तैयार हो रहा था नकली घी व बटर (Hapur News)
छापेमारी के दौरान पाया गया कि ग्राम बनखण्डा निवासी तुषार शर्मा द्वारा अवैध रूप से मिलावटी क्रीम तैयार की जा रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि यह क्रीम रिफाइंड तेल, सप्रेटा दही और नाममात्र की असली क्रीम का खतरनाक मिश्रण बनाकर तैयार की जा रही थी। इस मिलावटी क्रीम की आपूर्ति बाजार में नकली देशी घी और बटर तैयार करने के लिए की जानी थी।

1.43 लाख रुपये की मिलावटी सामग्री मौके पर नष्ट (Hapur News)
खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से बरामद कुल 955 किलोग्राम मिलावटी क्रीम, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹1,43,250 है, को आम जनता के स्वास्थ्य के हित में मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट करा दिया। इसके अलावा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में सघन जांच हेतु क्रीम के 02 और वनस्पति का 01 नमूना सील कर भेजा गया है।
बिना लाइसेंस चल रहा था कारोबार, होगी कानूनी कार्रवाई (Hapur News)
सहायक आयुक्त चंद्र शेखर मिश्र ने बताया कि उक्त प्रतिष्ठान बिना कोई खाद्य लाइसेंस प्राप्त किए संचालित हो रहा था, जिसे तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया गया है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के कारोबार करने के जुर्म में प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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