Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय असगर अली प्रथम की अदालत ने चैक बाउंस से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त को धारा 138 एनआई एक्ट (NI Act) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 35 लाख रुपये का प्रतिकर/अर्थदंड लगाया है, जिसमें से 30 लाख रुपये की राशि पीड़ित परिवादी को दी जाएगी। जुर्माना न भरने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
व्यापारिक लेनदेन और 21 लाख का बकाया (Hapur News)
परिवादी के अधिवक्ता सचिन कुमार गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि उनके मुवक्किल सरवचन सिंह की फर्म ‘मैसर्स राज ट्रेडिंग कंपनी’ का अभियुक्त राजेंद्र कुमार (निवासी पक्का बाग) की फर्म ‘दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी’ के साथ धान का व्यापारिक लेनदेन था। जान-पहचान और पुराने व्यापारिक संबंधों के चलते अभियुक्त ने विभिन्न तारीखों में सरवचन सिंह की फर्म से कुल 21,15,135 रुपये का माल खरीदा था।
खाते में रकम न होने से बाउंस हुआ चैक (Hapur News)
बकाये के भुगतान के रूप में अभियुक्त राजेंद्र कुमार ने 24 मार्च 2018 को अपनी फर्म के नाम से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) हापुड़ शाखा का 21,15,135 रुपये का एक चैक जारी किया था। सरवचन सिंह ने जब इस चैक को भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में जमा किया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक बाउंस हो गया। जब पीड़ित ने इस बारे में बात की, तो अभियुक्त ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत में साबित नहीं हो सके आरोपी के दावे (Hapur News)
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने खुद को बचाने के लिए पीड़ित पर कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन अधिवक्ता सचिन कुमार गुप्ता नंदी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के सामने आरोपी के दावे कोर्ट में टिक नहीं सके।
अदालत का सुनाया फैसला (Hapur News)
दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य देखने के बाद न्यायाधीश असगर अली प्रथम ने अभियुक्त राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 2 साल की सजा के साथ 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस राशि में से 30 लाख रुपये परिवादी को हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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