Railway News भारतीय रेलवे के नियमों में बड़ा बदलाव,आज से बिना टिकट यात्रा, गंदगी और उपद्रव करने पर देना होगा भारी जुर्माना

Khabarwala 24 News New Delhi: Railway News भारतीय रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे परिसरों और ट्रेनों में सुरक्षा, अनुशासन, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में बड़ा संशोधन किया गया […]

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Khabarwala 24 News New Delhi: Railway News भारतीय रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे परिसरों और ट्रेनों में सुरक्षा, अनुशासन, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में बड़ा संशोधन किया गया है। संशोधित किए गए ये नए कड़े दंड प्रावधान आज यानी 20 जून 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं।

रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना (Railway News )

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ये बदलाव ‘जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026’ के अंतर्गत किए गए हैं। उत्तर रेलवे (मुरादाबाद मंडल) के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

संशोधित रेलवे अधिनियम के तहत अब लगेगा इतना जुर्माना (Railway News)

आज से प्रभावी हुई नई दरों की सूची इस प्रकार है:

  • बिना टिकट यात्रा (धारा 137): बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाने पर अब न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त प्रभार (Excess Charge) देना होगा।
  • महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश (धारा 162): महिला कोच या आरक्षित सीट पर अनधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर ₹2,500 का भारी जुर्माना लगेगा।
  • धूम्रपान करने पर (धारा 155): ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान (Smoking) करने पर सीधे ₹2,000 का दंड देना होगा।
  • नशा, उपद्रव और थूकना (धारा 145): नशे की हालत में मिलने, उपद्रव करने, परिसर में थूकने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। यदि यह अपराध दोबारा किया गया, तो ₹5,000 तक का जुर्माना या कारावास हो सकता है।
  • खतरनाक वस्तुएं ले जाना (धारा 165): ट्रेन में आपत्तिजनक या खतरनाक सामान साथ लाने पर न्यूनतम ₹10,000 का दंड भुगतना पड़ेगा।
  • फेरी और भीख मांगना (धारा 144): रेलवे परिसरों में अनधिकृत फेरी (Hawking) लगाने या भीख मांगने पर ₹2,000 के दंड का प्रावधान है।
  • ट्रांसफर टिकट पर यात्रा (धारा 142): किसी दूसरे के नाम के टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त कर लिया जाएगा और न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त प्रभार लगेगा।
  • अनधिकृत प्रवेश (धारा 147): यात्री क्षेत्र (पैसेंजर एरिया) में बिना अनुमति प्रवेश करने पर ₹500 का जुर्माना होगा।
  • अन्य प्रावधान (धारा 166): संबंधित नियमों के प्रथम उल्लंघन पर ₹2,000 तथा दोबारा नियम तोड़ने पर ₹5,000 तक का दंड तय किया गया है।

रेलवे की अपील (Railway News)

रेल प्रशासन ने सभी सम्मानित यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेलवे नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों को असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि “सुरक्षित यात्रा, अनुशासित यात्रा” के संकल्प को पूरा करना है।
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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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