UPPCL अब बिना नोटिस नहीं हो पाएगा ये काम, नया आदेश किया जारी; जानिए डिटेल

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Khabarwala 24 News Lucknow: UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने तीन महीने से लगातार स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपभोग करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भार वृद्धि किए जाने से पूर्व नोटिस दिए जाने का आदेश जारी किया है। इस नोटिस के बाद ही बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर भार बढ़ा सकेंगी।

आदेश में क्या दिए निर्देश (UPPCL)

निदेशक वाणिज्य अमित कुमार श्रीवास्तव की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे उपभोक्ताओं को एक महीने की नोटिस देकर ही भार वृद्धि से संबंधित कार्यवाही की जाए। गौरतलब है कि बिजली कंपनियों द्वारा बिना नोटिस भार वृद्धि किए जाने की सूचनाएं मिलने पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन के उच्चाधिकारियों से आपत्ति दर्ज कराते हुए नियामक आयोग के नियमों का पालन कराने की मांग की थी।

बिजली वितरण के सिस्टम की क्षमता (UPPCL)

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अ‌वधेश वर्मा के अनुसार मार्च 2024 में प्रदेश के 3.45 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार 7.38 करोड़ किलोवाट था। इसके मुकाबले पावर कारपोरेशन के 132 केवी विद्युत सब स्टेशनों की कुल क्षमता करीब 5.86 करोड़ किलोवाट ही है। ऐसे में बिजली कंपनियों को पहले अपने सिस्टम की क्षमता बढ़ाने का काम करना चाहिए।

प्रबंधन अपने सिस्टम का पहले बढ़ाए भार (UPPCL)

इस समय पड़ रही भीषण गर्मी में उपभोक्ता जब अपने स्वीकृत भार के बराबर बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो बिजली कंपनियों का सिस्टम कांपने लग रहा है। जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रबंधन पहले अपने सिस्टम का भार बढ़ाए इसके बाद उपभोक्ताओं का भार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े।

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