Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. ब्रहमपाल सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना और पूरी धनराशि समय पर पीड़ित को न चुकाने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
क्या है पूरा मामला (Hapur News)
न्यू कविनगर, हापुड़ निवासी देवेंद्र कुमार ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि वे और साहिबाबाद, गाजियाबाद निवासी जयप्रकाश रिश्तेदार हैं। इसी रिश्ते के नाते दोनों का आना-जाना रहता था। वर्ष 2018 में जयप्रकाश ने पारिवारिक जरूरत बताते हुए देवेंद्र कुमार से पांच लाख रुपये उधार मांगे थे। उन्होंने एक साल में पैसे लौटाने का विश्वास दिलाया।
पैसे मांगने पर नहीं दिया संतोषजनक समाज (Hapur News)
देवेंद्र कुमार ने भरोसा करते हुए आरोपी को एक लाख रुपये नगद और चार लाख रुपये अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। जब देवेंद्र कुमार ने पांच लाख रुपये का चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। कारण पूछने पर आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही पैसे वापस किए।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा(Hapur News)
शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. ब्रहमपाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। आरोपी जयप्रकाश (शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद) को एक वर्ष की साधारण कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई। अगर जुर्माना और पूरी राशि पीड़ित देवेंद्र कुमार को नहीं दी गई तो तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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