Khabarwala 24 News Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ (Hapur)जनपद की कपूरपुर पुलिस ने जनवरी 2025 में हुए बलवीर सिंह हत्याकांड में शामिल चार शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
कपूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि गांव पारपा निवासी बलवीर सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उन्होंने गांव के ही रोहताश को 25 लाख रुपये उधार दिए थे। रुपये वापस मांगने पर रोहताश ने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 जनवरी 2025 को बलवीर की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गुलावठी-धौलाना मार्ग पर कन्दौला के जंगल में फेंक दिया और बलवीर की मोटरसाइकिल को सड़क किनारे छोड़ दिया। पुलिस ने जांच के बाद इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई (Hapur)
जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इनमें गैंग लीडर रोहताश (गांव पारपा), गैंग सदस्य सोनू उर्फ प्रदीप (गांव पारपा), सतीश (गांव पारपा), और साजिद (गांव मिठ्ठेपुर, थाना गुलावठी, जिला बुलंदशहर) शामिल हैं। ये अपराधी संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, जिससे ग्रामीणों में भय और रोष व्याप्त था। इस गिरोह की वारदातों ने स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित किया, और डर के कारण कोई भी इनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था।
पुलिस की रणनीति (Hapur)
थाना प्रभारी विनोद पांडेय ने बताया कि गिरोह की सक्रियता हापुड़ जिले तक सीमित थी, और इसके अपराधों ने ग्रामीणों में दहशत पैदा की थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद पुलिस इन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की योजना बना रही है।
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