Medicine price 1 अगस्त से सस्ती हुईं 22 दवाएं, हार्ट, शुगर और बुखार की गोलियों के नए रेट जारी

Khabarwala 24 News New Delhi: Medicine price केंद्र सरकार ने आज यानी 1 अगस्त 2026 से आम जनता को बड़ी राहत देते हुए आवश्यक दवाओं की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी कर 22 महत्वपूर्ण दवाओं और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के नए […]

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Khabarwala 24 News New Delhi: Medicine price केंद्र सरकार ने आज यानी 1 अगस्त 2026 से आम जनता को बड़ी राहत देते हुए आवश्यक दवाओं की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी कर 22 महत्वपूर्ण दवाओं और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के नए रिटेल प्राइस तय कर दिए हैं।

इस फैसले के बाद अब कोई भी फार्मा कंपनी या मेडिकल स्टोर संचालक इन दवाओं के लिए सरकार द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकेगा।

किन बीमारियों की दवाएं हुईं सस्ती? (Medicine price)

सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा कई गंभीर और आम बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों को मिलेगा। जिन प्रमुख दवाओं के दाम तय किए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • हार्ट और ब्लड प्रेशर: हृदय रोग और उच्च रक्तचाप (BP) नियंत्रण की दवाएं।
  • डायबिटीज और मेंटल हेल्थ: शुगर, तनाव और एंग्जायटी से राहत दिलाने वाली गोलियां।
  • एंटीबायोटिक और बुखार: पैरासिटामोल, बुखार और संक्रमण रोकने वाली एंटीबायोटिक्स।
  • महिला स्वास्थ्य: PCOS और महिलाओं की प्रजनन क्षमता (Fertility) बढ़ाने से जुड़ी दवाएं।
  • अन्य: शरीर में खून और पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए आयरन व फोलिक एसिड।

ज्यादा पैसे वसूले तो ब्याज समेत लौटाने होंगे (Medicine price)

NPPA ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दवाइयों की नई दरों का पालन देश भर के अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती से कराया जाए।

  • GST के नियम: दवा के रेट पर GST केवल तभी अलग से जोड़ा जा सकता है, जब विक्रेता ने वास्तव में सरकार को GST का भुगतान किया हो।
  • सख्त कार्रवाई: यदि कोई मेडिकल स्टोर संचालक तय कीमत से अधिक दाम वसूलता पकड़ा जाता है, तो उसे ग्राहकों से ली गई अतिरिक्त राशि ब्याज समेत वापस करनी होगी।

8 जुलाई को भी तय हुए थे 39 दवाओं के दाम (Medicine price)

बता दें कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत NPPA ने इससे पहले 8 जुलाई को भी 39 आवश्यक दवाओं के दाम घटाए थे।

उस दौरान एमलोडिपाइन, बिसोप्रोलोल और टेल्मिसार्टन (BP की दवा) की कीमत ₹14.74 प्रति टैबलेट और मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप की कीमत ₹68.64 प्रति मिलीलीटर तय की गई थी। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए उपयोगी क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन कैप्सूल के दाम ₹6.37 प्रति कैप्सूल निर्धारित किए गए थे।1 अगस्त से लागू हुए इस नए फैसले से देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक मेडिकल बजट को बड़ी राहत मिलेगी।

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