Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी को सजा सुनाते हुए कड़ी सख्ती दिखाई है। अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
क्या है पूरा मामला (Hapur News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का यह मामला है। 20 नवंबर की शाम को पीड़िता की नौ वर्षीय बेटी घर के पास स्थित राजेश शर्मा के किराना स्टोर पर गई थी। आरोपी राजेश शर्मा ने बच्ची को दुकान के अंदर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें कीं। डर के मारे बच्ची वहां से भागकर घर आई और पूरे मामले की जानकारी अपनी मां को दी।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में किया दाखिल (Hapur News)
उस समय बच्ची का पिता शादी में गया हुआ था। घर लौटने पर पीड़ित परिवार ने बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur News)
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की धारा 9-एम/10 के तहत आरोपी राजेश शर्मा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता बच्ची को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा दी जाएगी।
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