Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब प्रदेश में दोपहिया वाहन यानी बाइक और स्कूटी पर पीछे बैठने वाले सहचालक के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर चालक और सहचालक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाहन डीलरों को दिए स्पष्ट निर्देश (UP News)
परिवहन विभाग के अनुसार हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों और दोपहिया वाहन डीलरों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
आईएसआई मार्का के दो हेलमेट देने अनिवार्य (UP News)
सरकार ने यह भी तय किया है कि अब दोपहिया वाहन खरीदने वाले को डीलर द्वारा आईएसआई मार्का दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें एक हेलमेट वाहन चालक और दूसरा सहचालक के लिए होगा। हालांकि दोनों हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले को ही चुकानी होगी। डीलरों को वाहन पंजीकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ यह प्रमाण पत्र भी वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि दो हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं।
सड़क हादसों में बढ़ रहे गंभीर घायल और मौत की घटनाएं (UP News)
बताया गया कि आमतौर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति हेलमेट पहनने को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जिससे सड़क हादसों में गंभीर चोट और मौत की घटनाएं बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सभी राज्यों को हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान दोपहिया वाहन चालकों और सहचालकों के हेलमेट न पहनने से बढ़ती मौतों पर चिंता जताई थी।
दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में आएगी कमी (UP News)
‘रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया-2023’ रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल सड़क हादसों में से करीब 45 प्रतिशत हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े थे, जिनमें 54 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई। इनमें से अधिकांश मौतों का कारण हेलमेट न पहनना रहा।सरकार का मानना है कि हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी।
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