Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ब्रहमपाल सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 3,50,000 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला? (Hapur News)
वादी के अधिवक्ता नवनीत सहलौत ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबूगढ़ निवासी सरताज सिरोही ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। पीड़ित ने बताया कि उनके ही गांव के निवासी राकेश कुमार से उनकी पुरानी जान-पहचान थी।
आरोपी राकेश ने अपने छोटे भाई की शादी के नाम पर पैसों की सख्त आवश्यकता बताई। जिस पर सरताज सिरोही ने 25 अप्रैल 2016 को गांव के कुछ संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में राकेश को ₹5.85 लाख रुपये बतौर उधार दिए थे।
तगादा करने पर दिया बाउंस चेक (Hapur News)
पैसे लेते समय राकेश ने जल्द धनराशि लौटाने का भरोसा दिया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी उसने रकम वापस नहीं की। पीड़ित द्वारा लगातार तगादा करने पर आरोपी ने उसे एक बैंक चेक सौंप दिया।
जब पीड़ित ने चेक अपने बैंक खाते में जमा कराया, तो वह बाउंस हो गया। इस संबंध में जब आरोपी राकेश से संपर्क किया गया, तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और टालमटोल करने लगा। मजबूर होकर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट का फैसला (Hapur News)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रहमपाल सिंह की अदालत में मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता की दलीलों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त राकेश को धारा 138 एनआई एक्ट (NI Act) के तहत दोषी माना और एक साल की सजा के साथ 3.5 लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया।
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