DM Hapur डीएम प्रेरणा शर्मा ने जनपद में 25 सितंबर तक लागू की धारा 144, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Khabarwala24 News Hapur : DM Hapur यूपी के जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन आदि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में 25 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। डीएम यह दिए निर्देश (DM Hapur) डीएम ने जारी आदेश […]

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Khabarwala24 News Hapur : DM Hapur यूपी के जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन आदि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में 25 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी है।

डीएम यह दिए निर्देश (DM Hapur)

डीएम ने जारी आदेश में निर्देश दिए हैं कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किती सर्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगे और ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधित करेंग। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्ने, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अधवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्गविशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। यह कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आगसभा आयोजित नहीं की जाएगी।

हथियार लेकर नहीं चलेंगे (DM Hapur)

इस दौरान पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी, डंडा तथा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश क्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। यह कि कोई भी व्यक्ति रात्रि 10-00 बजे से सुबह छह तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया (फेस बुक, व्हाटसअप, या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलायी जाएगी। परीक्षा जेन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा शोर/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा ना ही इनका प्रयोग बिना पूर्व अनुमति करेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति नहीं होगी सभा (DM Hapur)

किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यार्थी को अभ्य राजनैतिक दलों के सदस्यो या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रर्दशन पूर्णतया प्रतिबंधित होगे। दस या अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी स्थान पर सभा या जलूस प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी जुलूस/सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। ऐसी अनुमति मांगते समय यह उल्लेख करना होगा कि इस जुलूस से यातायात को कोई बाधा नही होगी तथा जुलूस किस स्थान / समय से शुरू होगा किन्त भाग से जाएगा, किस समय व किस स्थान पर समाप्त होगा? इसी प्रकार सभा स्थल सम्बोधन करने वाले मुख्य व्यक्ति का विवरण दिनांक,समय का उल्लेख भी अनिवार्य होगा।

यह भी दिए निर्देश (DM Hapur)

धार्मिक पूजा स्थलों में परम्परागत रूप से बजने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़कर किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर/सध्यंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह अथवा राजनैतिक दल किसी व्यक्तिगत /सार्वजनिक स्थान एवं बिजली/टेलिफोन के खम्बों पर या इनका सहारा लेकर कोई बैनर पोस्टर व होडिन्स नहीं लायेगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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