Court News कासिम हत्या कांड में 10 लोगों को आजीवन कारावास, बझेड़ा में 2018 में हुई थी मॉब-लिंचिंग

Khabarwala 24 News Hapur: Court News जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव बझेड़ा खुर्द में बीते साल 2018 के 18 जून को गौहत्या के शक में लोगों ने कासिम नाम के एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग के इस मामले में अब हापुड़ न्यायालय ने दस लोगों को दोषी करार […]

-Advertisement-
Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: Court News जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव बझेड़ा खुर्द में बीते साल 2018 के 18 जून को गौहत्या के शक में लोगों ने कासिम नाम के एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग के इस मामले में अब हापुड़ न्यायालय ने दस लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 10 दोषियों पर 59-59 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल कोर्ट में हुई।

क्या है पूरा मामला (Court News)

आपको बता दें कि 18 जून 2018 को बझेड़ा खुर्द गांव में कुछ लोगों ने कासिम (45) और 65 वर्षीय समयुद्दीन की गौकशी के आरोप में बुरी तरह पिटाई कर दी थी। भीड़ ने लाठी-डंडों और पत्थरों से दोनों पर हमला किया था, इसके बाद कासिम को पुलिस की मौजूदगी में भीड़ घसीटकर गांव तक लेकर आई थी।

बाद में लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कासिम की मौत हो गई थी, जबकि समयुद्दीन का लंबे समय तक इलाज चला था।

इस मामले में सुनाई गई सजा (Court News)

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार चौहान ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षो को सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दोषियों में युधिष्ठिर, राकेश, कानू उर्फ कप्तान, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करण पाल शामिल हैं। सभी गांव बझेड़ा के रहने हैं। इसके अलावा सभी पर 59-59 हजार रूपए का अर्थ दान भी लगाया गया है।

क्या बोले एसपी

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में पिलखुवा के गांव बझैड़ा खुर्द में भीड़ के एक समूह द्वारा कासिम नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और समयुद्दीन नाम के एक व्यक्ति पर हमला करते हुए घायल कर दिया था।

इस मामले में पिलखवा थाने में धारा 147, 148, 307, 302, 153ए में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था और ठोस विषयों पर विवेचना की गई थी। सत्र न्यायालय द्वारा सभी 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। वहीं सभी अभियुक्त पर 59-59 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया हैं।

Court news कासिम हत्या कांड में 10 लोगों को आजीवन कारावास, बझेड़ा में 2018 में हुई थी मॉब-लिंचिंग Court news कासिम हत्या कांड में 10 लोगों को आजीवन कारावास, बझेड़ा में 2018 में हुई थी मॉब-लिंचिंग Court news कासिम हत्या कांड में 10 लोगों को आजीवन कारावास, बझेड़ा में 2018 में हुई थी मॉब-लिंचिंग

spot_img
Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News