Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर सात साल की सजा, जुर्माना

Hapur News Khabarwala 24 News Hapur: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने करने के एक मामले में मात्र 75 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। […]

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Hapur News Khabarwala 24 News Hapur: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने करने के एक मामले में मात्र 75 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है मामला

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक महिला थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि मेरी पुत्री अपने चार बच्चों के साथ उनके साथ ही रहती है तथा मजदूरी करके अपना व अपने बच्चों का भरण-पोषण करती है। 27 मार्च 2023 मैं व मेरी पुत्री मजदूरी करने के लिए गई थी। इस दौरान ही उनकी 12 वर्षीय नाबालिग धेवती को मोहल्ला निवासी धर्मपाल पुत्र बाबूराम अपने साथ ले गया और उसके साथ साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद उनकी धेवती अपने घर आ गई। जब वह शाम को मजदूरी से घर वापस आई तो धेवती गुमशुम थी। जिसके बारे में पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी धर्मपाल को मामले में दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायाधीश ने आदेश किए कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता के परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश किए है कि वह पीडि़ता के परिवार को पचास हजार रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि दे। प्राधिकरण के पास फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि को प्राप्त कर पीडि़ता के परिवार को एक माह के अंदर दें।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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