Saturday, July 27, 2024

Nagar nikay chunav 2023 नगर निकाय चुनाव: अनंतिम आरक्षण सूची जारी, जिले की दो सीटों पर रही महिलाओं की दावेदारी, पिलखुवा सीट हुई अनारक्षित, हापुड़ सीट पर नहीं हुई कोई बदलाव

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Khabarwala24NewsHapur: Nagar nikay chunav 2023आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शासन ने बृहस्पतिवार शाम Nagar nikay नगर निकाय के अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। हापुड़ जिले की पिलखुवा और गढ़ नगर पालिका की सीटों पर बदलाव हुआ है। अब जिले में चार के बजाय दो सीटों पर आधी आबादी (महिलाओं) की दावेदारी होगी। हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट अनुसूचित जाति महिला, पिलखुवा अनारक्षित, गढ़ नगर पालिका सीट अनुसूचित जाति व नगर पंचायत बाबूगढ़ अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई। जिन सीटों पर आरक्षण में बदलाव हुआ है, वहां समीकरण बदल गए हैं।

चुनावी बिगुल बजा

जिले में तीन नगर पालिका हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और पिलखुवा व एक नगर पंचायत बाबूगढ़ शामिल हैं। चारों nikay निकाय में चुनाव को लेकर आरक्षण दिसंबर माह में शासन से जारी कर दिया गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाने पर इस पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद से लोग अध्यक्ष पद के आरक्षण का इंतजार कर रहे थे। बृहस्पतिवार शाम को शासन ने Nagar nikay निकाय के अध्यक्ष पद का भी संसोधित आरक्षण जारी कर दिया। जिसके बाद चुनावी बिगुल की आवाज तेज हो गई है।

यह हुआ है आरक्षण

शासन द्वारा Nagar nikay निकाय अध्यक्ष पद के आरक्षण के अनुसार हापुड़ नगर पालिका व बाबूगढ़ नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला, गढ़मुक्तेश्वर अनुसूचित जाति और पिलखुवा नगर पालिका को अनराक्षित रखा गया है। जबकि इससे पहले पिलखुवा निकाय में पिछड़ा वर्ग जाति की महिला की सीट आरक्षित की गई थी। जबकि गढ़मुक्तेश्वर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई थी।

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पिलखुवा में होगा दिलचस्प चुनाव, गढ़ के भी बदले समीकरण बदले-

नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से आरक्षण जारी होते ही कई ऐसे उम्मीदवार थे जो खुद के लिए राहत की उम्मीद जगाए बैठे थे, लेकिन बदलाव उनके मुताबिक न होने के कारण उनकी उम्मीदों को एक बार फिर धक्का लगा है। जबकि गढ़ और पिलखुवा में बदलाव होने से कुछ दावेदार जरूर खिल उठे हैं। पिलखुवा की सीट पिछड़ा वर्ग महिला से अनारक्षित होने पर यहां के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। यहां चुनाव दिलचस्प होगा और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछली बार भी यह सीट महिला वर्ग के लिए अनारिक्षत थी। कई दिग्गज यहां चुनाव मैदान में उतरेंगे। गढ़ में भी अनुसूचित जाति महिला से अनुसूचित जाति होने पर कुछ समीकरणों में जरूर बदलाव हुआ है। पिछली बार भी यह सीट अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। बसपा से सोना सिंह यहां पालिकाध्यक्ष बने थे। पिछले दिनों उन्होंने बसपा का दामन छोड़ कर सपा का दामन थाम लिया था।

Nagar nikay सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को लगा जोर का झटका-

हापुड़ नगर पालिका की सीट वर्ष 2012 में भी अनुसूचित जाति महिला के पाले में गई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में सीट सामान्य में पहुंच गई। दिसंबर में घोषित आरक्षण में इस सीट के अनुसूचित जाति महिला होने पर कई दावेदारों को झटका लगा था और नए सिरे से आरक्षण जारी होने के इंतजार में उन्हें उम्मीद थी कि उनके पक्ष में बदलाव हो जाएगा। लेकिन उन्हें इस बार भी मायूसी हाथ लगी है। कई सामान्य वर्ग के दावेदार इसी प्रयास थे कि किसी तरह यह सीट सामान्य वर्ग के लिए हो जाए।

नगर पालिकाओं और पंचायत में वार्डों की संख्या —

हापुड़ -41

पिलखुवा- 25

गढ़मुक्तेश्वर- 25

बाबूगढ़ -10

42837147-0841-450c-b1a9-40cbe87b1125

अभी तक मतदाताओं की स्थिति —

निकाय का नाम कुल मतदाता पुरुष महिला

हापुड़ 223298 117017 106281

बाबगूढ़ 4723 2464 2279

गढ़मुक्तेश्वर 40619 21395 19224

पिलखुवा 75789 39625 36164

नोट – यह आंकड़ा फरवरी माह के शुरूआत का है। इसमें आंकड़ा बढ़ और घट सकता है।

6 अप्रैल तक दी जा सकती हैं आपत्तियां

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजीत ने अधिसूचना जारी करते हुए नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित/ आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आप्त्तियां प्राप्त करने की दृष्टि से सूची जारी की है। जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में प्रमुख सचिव nagar vikas नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित करते हुए लिखित आपत्तियां यदि कोई हो तो लिखित रूप में अथवा डाक के माध्यम से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 6 अप्रैल 2023 को सायं छह बजे तक निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय सेक्टर सात गोमती नगर विस्तार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि केवल प्रमुख सचिव nagar vikas नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित तथा निदेशक नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आपत्तियां अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आपत्तियां पर ही विचार किया जाएगा।

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