Saif Ali Khan Property पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति हो सकती है जब्त, सैफ अली खान पर एक और मुसीबत

Khabarwala 24 News New Delhi :Saif Ali Khan Property  बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनका परिवार इन समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक ओर तो सैफ पर हुए अटैक के बाद पूरा परिवार सदमे में हैं।इस बीच पटौदी परिवार की करोड़ों की संपत्ति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा […]

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Khabarwala 24 News New Delhi :Saif Ali Khan Property  बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनका परिवार इन समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक ओर तो सैफ पर हुए अटैक के बाद पूरा परिवार सदमे में हैं।इस बीच पटौदी परिवार की करोड़ों की संपत्ति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि टौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति केंद्र सरकार के कब्जे में आ सकती है। चलिए जानते हैं मामला…

टल सकता संपत्ति पर मंडरा रहा संकट (Saif Ali Khan Property)

यह मामला भोपाल में पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है जिसे शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार जब्त कर सकती है। सैफ अली खान के परिवार के पास अभी भी एक और मौका है क्योंकि वे उच्च न्यायालय की युगलपीठ में अपील दायर कर सकते हैं। अगर वे अपील दायर करते हैं और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो उनकी संपत्ति पर मंडरा रहा ये संकट हट सकता है।

10 सालों से चला आ रहा स्टे अब खत्म (Saif Ali Khan Property)

दरअसल, भोपाल में ऐतिहासिक रियासत की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति केस में पिछले 10 सालों से चला आ रहा स्टे अब खत्म हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने पटौदी परिवार को संपत्ति पर दावा पेश करने का समय दिया था लेकिन उन्होंने समय में अपना पक्ष नहीं रखा। वहीं नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज (सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर) इस संपत्ति पर अपना दावा पेश कर रहे हैं।

पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय (Saif Ali Khan Property)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (जबलपुर) ने शत्रु संपत्ति मामले में एक्टर सैफ अली खान, मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सबा अली खान और पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया था। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है और परिवार की ओर से दावा नहीं किया गया है।

संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के अंतर्गत (Saif Ali Khan Property)

शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में बनाया गया था। इसके तहत बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी भारत में छोड़ी गई संपत्तियों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। सरकार की ओर से यह साल 2015 में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा थीं। वो पाकिस्तान चली गई इसलिए अब उनकी यह संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के अंतर्गत आती है।

संपत्ति विभाग की कार्रवाई गलत (Saif Ali Khan Property)

एक्टर ने अपनी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के खिलाफ 2014 में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं है। इस मामले में शत्रु संपत्ति विभाग की कार्रवाई गलत थी। इस चुनौती ने इस पूरे विवाद को और भी पेचीदा बना दिया हालांकि, 13 दिसंबर को सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और साबिया सुल्तान की याचिका को निरस्त कर दिया।

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Sandeep Kumar
Sandeep Kumarhttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sandeep Kumar है। मैं एक अनुभवी कंटेंट राइटर हूं और पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अभी मैं Khabarwala24 News में कई अलग-अलग कैटेगरी जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन और ऑटोमोबाइल्स पर कंटेंट लिख रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने शब्दों के ज़रिए लोगों को सही, सटीक और दिलचस्प जानकारी दे सकूं।

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