कोच्चि, 3 फरवरी (khabarwala24)। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मलयालम फिल्म ‘कालम परंजा कथा’ की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की। यह फिल्म वेंजारामूडु हत्याकांड पर आधारित बताई जा रही है।
यह याचिका आरोपी के पिता ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म की रिलीज से उनके बेटे के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ेगा।
मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट किया कि न्यायालय फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है।
न्यायाधीश ने पूछा कि एक फिल्म आपराधिक मुकदमे में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, खासकर तब जब मामले की सुनवाई न्यायिक रूप से प्रशिक्षित न्यायाधीश द्वारा की जा रही हो, जो केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर निर्भर करता है।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के इस दावे के आधार पर सवाल उठाया कि फिल्म सीधे हत्याकांड से जुड़ी है।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिका अंतिम समय में दायर की गई थी और यह भी बताया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से पहले ही प्रमाणन मिल चुका है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत सोशल मीडिया पोस्ट या अनुमानों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि कोई फिल्म किसी लंबित आपराधिक मामले के समान है।
हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया कि फिल्म की कहानी से गवाह प्रभावित हो सकते हैं, फिर भी न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करना कठिन पाया।
न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि फिल्म गवाहों को प्रभावित करेगी या मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि मीडिया नियमित रूप से आपराधिक मामलों पर रिपोर्टिंग करता है और निष्पक्ष सुनवाई के आधार पर ऐसी रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
न्यायमूर्ति थॉमस ने आगे कहा कि सिनेमा एक कला रूप और रचनात्मक अभिव्यक्ति है।
उन्होंने कहा कि केवल इसलिए कि कोई फिल्म किसी अपराध से प्रेरित है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है।
न्यायालय ने साइनाइड हत्या मामले में आरोपी जॉली जोसेफ द्वारा पहले दायर की गई इसी तरह की एक याचिका को याद किया, जिसमें एक वेब सीरीज की रिलीज को रोकने की मांग की गई थी। वह याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
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