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Hapur नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर आखिर जिला पूर्ति अधिकारी नें क्या दिए आदेश

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ में “नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान की शुरुआत की गई। केवल उन्हीं दो पहिया वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा।जिनके चालक और उसका सहयात्री दोनों हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पर आएंगे। इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर जनपद के सभी पेट्रोल पंपों में नो हेलमेट न पेट्रोल के स्लोगन और बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह नें बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की सख्या में वृद्धि के प्रति सरकार द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गईं हैं।उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट की वजह से सड़क दुर्घटना में जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता हैं।ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसको लेकर जनपद के सभी पैट्रोल पंप संचालको निर्देश दिए गये हैं। कि किसी भी दों पहिया वाहन चालक को पैट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा।

जिसके चालक व सहयात्री नें हेलमेट ना पहना हो।अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी।इसके अलावा सभी पेट्रोल संचालकों को अपने यहां सीसीटीवी कैमरो को दूरस्थ कराने के निर्देश दिए हैं।

हेलमेट को लेकर यह है नियम (Hapur)

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के तहत बाइक, स्कूटर, मोपेड चलाने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि चार साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को पीछे बैठाया जाता है तो वह भी हेलमेट लगाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 177 के तहत यह दंडनीय अपराध है।जिसको लेकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।ताकि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें जिससे उनकी सुरक्षा हो सके।

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