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Court News डकैती के दोषी को आठ वर्ष चार माह की सजा, जुर्माना

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो तृतीय ने एक आरोपी को डकैती के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश मे दोषी को आठ वर्ष चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रुहेला ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर के बृजघाट के हरीश शर्मा ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 24 मार्च 2015 को उसके घर में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में बदमाशों की गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भिजवाया था। पुलिस ने जांच के बाद बदमाशों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो तृतीय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने डकैती के आरोपी जिला मुजफ्फरनगर के मोहल्ला की दवाई नगर के इरशाद उर्फ लड्डू को दोषी करार दिया है।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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