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Lucknow News जमीन की रजिस्ट्री कराने पर योगी सरकार इन लोगों को देगी स्टांप छूट

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Lucknow News  Khabarwala 24 News Lucknow:उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के तहत फार्मा व चिकित्सा उपकरण पार्क और नई इकाई लगाने वालों को योगी सरकार स्टांप शुल्क में छूट देगी।

प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। नई फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए निवेशक को भूमि खरीद पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीददारों द्वारा भूखंड की पहली खरीद पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

प्रदेश भर में सभी नई इकाइयों को इस नीति के अधीन इकाइयां लगाने के लिए भूमि खरीद और भूमि शेड व भवन को पट्टे पर देने पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों को नई पूंजी निवेश के माध्यम से कम से कम 25 प्रतिशत तक अपने सकल ब्लाक को बढ़ाकर 25 प्रतिशत उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने पर भी छूट दी जाएगी। इन सभी के लिए बैंक गारंटी की अवधि पांच साल होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के आधार पर भी लाभ दिया जाएगा।

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