Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राशन कार्ड बनवाने तथा राशन कार्ड में नए सदस्यों (यूनिट) को जोड़ने की प्रक्रिया में बड़ा संशोधन करते हुए ई-केवाईसी आधारित नई व्यवस्था लागू की गई है। नए शासनादेश के तहत अब आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित कार्ड या यूनिट का नाम सीधे पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर के उपरांत नया राशन कार्ड या नई यूनिट सबसे पहले ‘ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची’ में दर्ज की जाएगी।
‘ड्राफ्ट सूची’ में शामिल होने पर मोबाइल पर आएगा एसएमएस (Hapur News)
जिला पूर्ति अधिकारी ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जब आवेदन स्वीकृत होकर ‘ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची’ में दर्ज हो जाएगा, तब आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. (SMS) के माध्यम से एक सूचना भेजी जाएगी। इस संदेश में बताया जाएगा कि संबंधित राशन कार्ड अथवा नई यूनिट को ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके बाद परिवार के सभी नए पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा।
उचित दर दुकान पर होगी ई-केवाईसी, तभी मिलेगा राशन (Hapur News)
ड्राफ्ट सूची में शामिल सभी सदस्यों को किसी भी नजदीकी उचित दर विक्रेता (सरकारी राशन की दुकान) के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही राशन कार्ड अथवा नई यूनिट को अंतिम ‘पात्रता सूची’ में जोड़ा जाएगा। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनका नाम पात्रता सूची में प्रदर्शित नहीं होगा और उन्हें खाद्यान्न का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। विभागीय लॉगिन पोर्टल पर ‘ड्राफ्ट राशनकार्ड’ की सूची और ई-केवाईसी की स्थिति पृथक रूप से प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही ई-केवाईसी से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था भी इसी सूची के आधार पर की जाएगी।
0 से 05 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष छूट व नियम (Hapur News)
संशोधित व्यवस्था में 0 से 05 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को बायोमेट्रिक ई-केवाईसी से छूट दी गई है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं होगी। ऐसे बच्चों को उनकी माता की ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत माता के साथ ही पात्रता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन के समय उनका नाम अंग्रेजी में, लिंग, आधार विवरण एवं जन्मतिथि सहित आवश्यक विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने की आमजन से अपील (Hapur News)
जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान ने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि जिन लोगों ने नया राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा कार्ड में नए सदस्यों के नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, वे ‘ड्राफ्ट सूची’ में नाम आते ही अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता के पास जाकर तुरंत ई-केवाईसी पूर्ण कराएं। समय पर ई-केवाईसी पूर्ण कराने से ही नाम अंतिम पात्रता सूची में दर्ज हो सकेगा और परिवार नियमानुसार सरकारी खाद्यान्न योजना का निरंतर लाभ प्राप्त कर सकेगा।
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