Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News Hapur News ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के दौरान मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वाले 22 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ वाहनों को निरुद्ध भी किया गया।
अभियान को लेकर की बैठक (Hapur News)
यातायात पुलिस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी यातायात राहुल यादव ने की। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रमेश कुमार चौबे, यात्रीकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय, यातायात निरीक्षक नरेश सिंह और रॉयल एनफील्ड गैराज के मालिक व मैकेनिक शामिल हुए।

प्रावधानों के बारे में दी जानकारी (Hapur News)
बैठक में गैराज संचालकों को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में धारा 182ए (3) के तहत गैराज संचालकों पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

चेकिंग और कार्रवाई (Hapur News)
बैठक के बाद यातायात पुलिस ने जनपद के प्रमुख चौराहों और व्यस्त स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 22 वाहनों का चालान किया गया। वाहन स्वामियों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।सीओ यातायात राहुल यादव भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने टीमों को निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ बिना किसी समझौते के सख्त कार्रवाई की जाए।
क्या बोले एआरटीओ (Hapur News)
एआरटीओ रमेश कुमार चौबे ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने गैराज संचालकों से अपील की कि वे अवैध मॉडिफिकेशन न करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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