सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए वांछित अपराधी सोमबीर मोट्टा को अमेरिका से भारत वापस लाया

नई दिल्ली, 10 फरवरी (khabarwala24)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के सहयोग से वांछित अपराधी सोमबीर मोट्टा को 10 फरवरी को अमेरिका से सफलतापूर्वक भारत वापस लाया है।हरियाणा से सोमबीर मोट्टा हत्या और अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में वांछित था। उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट […]

-Advertisement-
Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

नई दिल्ली, 10 फरवरी (khabarwala24)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के सहयोग से वांछित अपराधी सोमबीर मोट्टा को 10 फरवरी को अमेरिका से सफलतापूर्वक भारत वापस लाया है।

हरियाणा से सोमबीर मोट्टा हत्या और अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में वांछित था। उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है, और अब हरियाणा पुलिस उसकी हिरासत ले रही है।

इससे पहले, हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 11 फरवरी 2025 को इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। सीबीआई ने उसकी तलाश और भारत लाने के लिए इंटरपोल के माध्यम से एनसीबी वॉशिंगटन के साथ समन्वय किया।

इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे जाते हैं ताकि वांछित अपराधियों का पता लगाया जा सके।

भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी के रूप में सीबीआई, भारतपोल के जरिए देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। बीते कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से 150 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

इसी साल जनवरी में हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने संगठित अपराध के खिलाफ एक जोरदार कार्रवाई करते हुए वांछित गैंगस्टर अमन कुमार उर्फ अमन भैंसवाल को अमेरिका से प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की।

वह एक आपराधिक नेटवर्क का संचालन करता था जो सोनीपत, रोहतक, झज्जर और राष्ट्रीय राजधानी तक फैला हुआ था। भैंसवाल के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली में दस आपराधिक मामले दर्ज हैं।

घोषित अपराधी होने के बावजूद उसने अभियोजन से बचने के प्रयास में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए विदेश भागने की कोशिश की थी। हालांकि, कई बार उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन 20 जून 2024 को उसने अवैध पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कुवैत की यात्रा की और बाद में अमेरिका में प्रवेश किया था। इस बात का पता चलने पर हरियाणा के गोहाना में भारतीय न्याय संहिता (आईजेसी) और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एक लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) प्राप्त किया गया था और उसे औपचारिक रूप से घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi  से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News