हापुड़ (khabarwala24 News) UPPCL नया नियम। हापुड़ जिले के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के नए नियम लागू होने से अब जिले में करीब 30 हजार से अधिक लोगों को बिजली कनेक्शन लेना आसान हो गया है। पहले विद्युत पोल से 40 मीटर से ज्यादा दूरी पर कनेक्शन के लिए भारी-भरकम एस्टीमेट बनवाना पड़ता था, जिसमें 50 हजार रुपये या इससे भी ज्यादा खर्च आ जाता था।
अब यह सीमा बढ़ाकर 300 मीटर कर दी गई है, जहां बिना एस्टीमेट के तय शुल्क जमा करके सीधे कनेक्शन मिल सकेगा। इस बदलाव से लंबित पड़े हजारों आवेदनों के निपटारे की उम्मीद जगी है। यह सुविधा मुख्य रूप से वैध कॉलोनियों और अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
नया नियम क्या कहता है
पावर कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था हापुड़ जिले के सभी तीन बिजली डिवीजनों में लागू कर दी गई है। अब तक पोल से 40 मीटर तक ही बिना एस्टीमेट कनेक्शन मिलता था। 40 मीटर से ज्यादा दूरी पर एस्टीमेट अनिवार्य था। नए नियम के तहत 300 मीटर तक की दूरी पर उपभोक्ता तय फीस जमा करके कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। 300 मीटर से अधिक दूरी होने पर ही एस्टीमेट बनवाना होगा। अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि यह कल्याणकारी योजना है, जिसकी मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। अब निगम खुद खंभे और तार का खर्च उठाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
शुल्क का नया ढांचा (प्रति किलोवाट आधार पर)
नए नियम में शुल्क को दो स्लैब में बांटा गया है:
- 100 मीटर से कम दूरी: प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये, सिक्योरिटी 200 रुपये, मीटर चार्ज 1855 रुपये, सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज (एसएसी) 1500 रुपये।
- 100 से 300 मीटर दूरी: प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये, सिक्योरिटी 200 रुपये, मीटर चार्ज 1855 रुपये, एसएसी 3500 रुपये।
- 300 मीटर से ज्यादा दूरी पर एस्टीमेट जरूरी रहेगा।
गरीब परिवारों को विशेष छूट
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर सिक्योरिटी शुल्क नहीं देना होगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
एलटी कनेक्शन पर अनुमानित कुल खर्च
विभिन्न लोड के आधार पर खर्च इस प्रकार है:
- 3-4 किलोवाट: 100 मीटर से कम पर लगभग 6500 रुपये, 100-300 मीटर पर 13000 रुपये।
- 5-10 किलोवाट: 100 मीटर से कम पर 10000 रुपये, 100-300 मीटर पर 20000 रुपये।
- 11-15 किलोवाट: 100 मीटर से कम पर 20000 रुपये, 100-300 मीटर पर 40000 रुपये।
- 16-20 किलोवाट: 100 मीटर से कम पर 25000 रुपये, 100-300 मीटर पर 50000 रुपये।
- 21-24 किलोवाट: 100 मीटर से कम पर 35000 रुपये, 100-300 मीटर पर 70000 रुपये।
किस्तों में भुगतान की सुविधा
इस योजना की एक खास बात यह है कि उपभोक्ता पूरी राशि एक साथ जमा करने के बजाय 24 महीनों में किस्तों में भुगतान कर सकता है। इससे आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक लोग कनेक्शन ले सकेंगे।
यह नया नियम उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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