कोलकाता आग हादसा: ‘वाओ मोमो’ के दो वेयरहाउस अधिकारी गिरफ्तार

कोलकाता, 30 जनवरी (khabarwala24)। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस में लगी भीषण आग की जांच कर रही टीम ने ‘वाओ मोमो’ के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।गिरफ्तारी गुरुवार देर रात हुई और दोनों लोगों की पहचान मोमोरंजन सिट और राजा चक्रवर्ती के रूप में हुई है। मोमोरंजन फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस […]

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कोलकाता, 30 जनवरी (khabarwala24)। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस में लगी भीषण आग की जांच कर रही टीम ने ‘वाओ मोमो’ के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तारी गुरुवार देर रात हुई और दोनों लोगों की पहचान मोमोरंजन सिट और राजा चक्रवर्ती के रूप में हुई है। मोमोरंजन फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस का मैनेजर है, जबकि राजा चक्रवर्ती उस आउटलेट का डिप्टी मैनेजर है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों अभी स्थानीय नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में हैं और जांच अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यह बात दक्षिण 24 परगना जिले की पुलिस के एक अधिकारी ने कन्फर्म की, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस आता है।

एक जिला पुलिस अधिकारी ने कहा, “पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 25 जनवरी की आधी रात को जब आग लगी, तो वे कहां थे। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई थी, जिसकी वजह से इतनी भयानक आग लगी और इतने सारे लोगों की जान चली गई।”

चक्रवर्ती और सिट की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या तीन हो गई है। इससे पहले, वाओ मोमो फैक्ट्री के पास मौजूद पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम के मालिक गंगाधर दास को गिरफ्तार किया गया था।

गुरुवार को राज्य अग्निशमन सेवा विभाग और फोरेंसिक टीम ने घटना पर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि आग वाओ मोमो फैक्ट्री से नहीं, बल्कि पास के पुष्पांजलि डेकोरेटर के गोदाम से लगी थी।

हालांकि पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम के मालिक गंगाधर ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और दावा किया कि आग सबसे पहले मोमो फैक्ट्री से फैली थी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मामले में राज्य प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शुक्रवार दोपहर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी आनंदपुर इलाके में एक विरोध रैली निकालेंगे। शुरुआत में पुलिस ने विरोध रैली करने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि बाद में उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत मिल गई, जिसने कुछ शर्तें भी लगाईं।

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