कोलकाता, 18 सितंबर (khabarwala24)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य में उद्योग प्रोत्साहन योजना को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला अपरिहार्य था।
राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई उक्त योजना पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना था।
हालांकि इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, जिसका नाम था पश्चिम बंगाल अनुदान और प्रोत्साहन की प्रकृति में प्रोत्साहन योजनाओं और दायित्वों का निरसन विधेयक 2025, जिसके माध्यम से राज्य में मौजूदा उद्योगों को इतने लंबे समय से दिए जा रहे प्रोत्साहन वापस ले लिए गए।
इस सप्ताह के शुरू में, उद्योगपतियों के एक समूह ने प्रोत्साहनों को रद्द करने के निर्णय के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका मानना था कि राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक था।
इस मामले में विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा दायर सभी याचिकाओं पर कलकत्ता उच्च न्यायालय नवंबर में एक साथ सुनवाई करेगा।
बुधवार को विपक्ष के नेता ने इस फैसले को विनाशकारी और असंवैधानिक करार दिया।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के बावजूद यह विधेयक मार्च 2025 में तृणमूल कांग्रेस के बहुमत के कारण पारित हो गया। तृणमूल कांग्रेस का अहंकार हावी हो गया और उन्होंने बेशर्मी से सभी उद्योग प्रोत्साहनों को खत्म कर दिया।”
उन्होंने दावा किया कि उद्योगपतियों ने इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करके सही किया है।
उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल से बचे-खुचे उद्योगों को खदेड़ना एक सोची-समझी भूल है। ममता बनर्जी की सरकार हमारे राज्य को औद्योगिक कब्रिस्तान में बदल रही है। उन व्यवसायों के साथ विश्वासघात कर रही है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल पर भरोसा किया और हमारे लोगों के लिए रोजगार पैदा किए। तृणमूल कांग्रेस निवेशकों को डरा रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारे युवा बेरोजगार रहें। यह शासन नहीं, बल्कि आर्थिक अराजक जैसी स्थिति है।
Source : IANS
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