Khabarwala24 UP News: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बड़ा और जनहितकारी फैसला लिया है। 2017 से 2021 के बीच काटे गए लाखों ई-चालान को माफ कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब इन चालानों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर “Disposed – Abated” (कोर्ट में लंबित मामलों के लिए) या “Closed – Time-Bar” (कार्यालय में लंबित और समय-सीमा पार कर चुके मामलों के लिए) के रूप में दिखाया जाएगा। इस फैसले से वाहन मालिकों को फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) जैसे अवरोधों से भी छुटकारा मिलेगा। हालांकि, टैक्स से जुड़े चालान इस राहत के दायरे से बाहर रहेंगे।
कितने चालान हुए माफ? (UP News)
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,090 ई-चालान काटे गए थे। इनमें से 12,93,013 चालान लंबित थे, जबकि 17,59,077 चालान पहले ही निस्तारित हो चुके हैं। इस नए फैसले के बाद सभी लंबित चालान स्वतः निरस्त हो जाएंगे। विभाग ने यह भी घोषणा की है कि अगले एक महीने के भीतर सभी चालानों की स्थिति को पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। वाहन मालिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने चालान का स्टेटस चेक कर सकेंगे।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी जानकारी (UP News)
यदि आपका चालान 2017 से 2021 के बीच का है और अभी भी पोर्टल पर लंबित या ब्लॉक के रूप में दिख रहा है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
पोर्टल चेक करें: एक महीने बाद परिवहन विभाग के ई-चालान पोर्टल पर जाकर अपने चालान की स्थिति जांचें।
कोर्ट केस: अगर आपका मामला कोर्ट में लंबित था, तो पोर्टल पर “Disposed – Abated” दिखेगा, और सभी अवरोध हट जाएंगे।
टैक्स चालान: टैक्स से जुड़े चालान इस राहत के दायरे में नहीं आएंगे। इनका निपटारा टैक्स कानून के तहत ही होगा।
हेल्पलाइन: किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 149 पर कॉल करें या नजदीकी RTO/ARTO कार्यालय से संपर्क करें।
इस फैसले के पीछे का कारण (UP News)
परिवहन विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि अनावश्यक चालानों और ब्लॉकों से वाहन मालिकों को राहत मिले। इस निर्णय के तहत केवल वही चालान माफ होंगे जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या जिनकी समय-सीमा पार हो चुकी है। हालांकि, गंभीर अपराध, दुर्घटना, टैक्स या भारतीय दंड संहिता (IPC) से जुड़े मामले इस छूट से बाहर रहेंगे। यह कदम कानून का पालन सुनिश्चित करने, सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और पारदर्शिता (UP News)
परिवहन विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि अगले 30 दिनों में सभी लंबित चालानों का निपटारा पोर्टल पर दिखाई देगा। इसके लिए हर हफ्ते एक डैशबोर्ड पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) पोर्टल में जरूरी बदलाव कर रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे। टैक्स से जुड़ी देनदारियां, पहले से जमा जुर्माना और कोर्ट के आदेश यथावत रहेंगे।
जनता के लिए राहत भरा कदम (UP News)
यह फैसला उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल पुराने चालानों का बोझ हटेगा, बल्कि वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं में भी आसानी होगी। परिवहन विभाग का यह कदम पारदर्शिता और जनसुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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