UP News यूपी में जमीन-मकान रजिस्ट्री को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब 20 हजार रुपये से अधिक की रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने नया […]

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब 20 हजार रुपये से अधिक की रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने नया आदेश जारी कर दिया है।

सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में नकद लेनदेन को कम करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और आम जनता को राहत देना है। ऑनलाइन भुगतान से न केवल समय की बचत होगी बल्कि रजिस्ट्री कार्यालयों में भी भीड़ भी कम होगी।

सोमवार से लागू हुई नई व्यवस्था (UP News)

यह नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो गई है। पहले चरण में प्रदेश के कई जिलों में इसे लागू किया गया है। इनमें
आजमगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, अमरोहा, कानपुर नगर, फतेहपुर, देवरिया, चित्रकूट, बागपत, कासगंज, एटा, रामपुर, इटावा, महोबा, हरदोई, बस्ती, अंबेडकरनगर, जौनपुर, कौशांबी, भदोही, महाराजगंज, बहराइच और मऊ शामिल हैं।
सभी संबंधित कार्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के लिए नया साल बना खास (UP News)

नववर्ष पर सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने बड़ी राहत दी है। परिषद ने ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत फ्लैट बुकिंग पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू हुई सुविधा (UP News)

परिषद की 274वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। वर्तमान में परिषद लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा में रिक्त रेडी-टू-मूव फ्लैट्स का आवंटन कर रही है।

भुगतान अवधि के अनुसार मिलेगी छूट (UP News)

  • 60 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान पर 20% छूट
  • 61 से 90 दिनों में भुगतान पर 15% छूट
  • 91 से 120 दिनों में भुगतान पर 10% छूट

इस योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
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