Khabarwala 24 News Hapur: हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड (पूर्व में चैंबर ऑफ कॉमर्स) की भूमि एवं भवन की बिक्री और नीलामी से जुड़ा मामला वर्तमान में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में मामला लंबित होने के चलते भूमि एवं भवन के विक्रय को लेकर किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक पक्ष के खरीदार तरुण खरबंदा ने हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड की वर्तमान प्रबंध समिति के आदेश से क्षुब्ध होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को आदेश पारित करते हुए याची को वैकल्पिक कानूनी उपाय (कॉलम लॉ रेमिडी) अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
12 जनवरी को होगी सुनवाई (Hapur)
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्रय याची तरुण खरबंदा द्वारा न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन प्रथम), हापुड़ के समक्ष वाद “तरुण खरबंदा बनाम हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड एवं अन्य” दाखिल किया गया है। इस वाद में आपत्तियों की सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
सिविल न्यायालय में विचाराधीन है मामला (Hapur)
इससे स्पष्ट है कि हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड, हापुड़ की भूमि एवं भवन के विक्रय से संबंधित पूरा मामला वर्तमान में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रश्नगत संपत्ति का कमीशन नियुक्त कर मौके का मुआयना कराए जाने के आदेश भी पारित किए जा चुके हैं, जिससे मामले की तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की जा सके।
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