Hapur News नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला: आरोपी कंछी उर्फ कुनाल को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी कंछी उर्फ कुनाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपये […]

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी कंछी उर्फ कुनाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पूरे मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला? (Hapur News)

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना 4 फरवरी 2025 की है, जब किशोरी पिलखुवा के एक स्कूल में पढ़ने गई थी। गांव खेड़ा निवासी कंछी उर्फ कुनाल बहला ने उसे फुसलाकर ले गया।

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परिवार ने तुरंत पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। 5 फरवरी को किशोरी घर वापस आ गई। लेकिन 8 फरवरी 2025 को जब वह पेपर देने के लिए स्कूल गई, तब आरोपी कंछी उर्फ कुनाल ने फिर से उसे अपहरण कर लिया। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन किशोरी का कुछ पता नहीं चला।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया (Hapur News)

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की तेज कार्रवाई से आरोपी कंछी उर्फ कुनाल को गिरफ्तार कर लिया गया और नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

अदालत का फैसला (Hapur News)

अदालत ने आरोपी कंछी उर्फ कुनाल को धारा 137(2) बी.एन.एस. के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।

इसके अलावा धारा 3/4 (1) पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।अभियुक्त द्वारा अदा किए गए कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में दी जाएगी।
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