Hapur News नाबालिग किशोरी से बलात्कार के दोषी आमिर को 20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी आमिर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया […]

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी आमिर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस फैसले से स्थानीय स्तर पर राहत की लहर है और लोगों ने न्याय व्यवस्था की सराहना की है।

क्या है पूरा मामला (Hapur News)

मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाला युवक आमिर उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से लगातार छेड़छाड़ करता रहता था। 4 अक्टूबर 2022 की रात करीब 1:30 बजे जब बच्ची घर के घेर (आंगन) में अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ सो रही थी, तभी आरोपी आमिर छत के रास्ते से कूदकर अंदर घुस गया। उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। पीड़िता की चीख सुनकर माता-पिता जाग गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने लगा और अंधेरे में दीवार से टकराकर घायल हो गया। पीड़िता के परिजनों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में की दाखिल (Hapur News)

पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आमिर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। हाफिजपुर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur News)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में हुई। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

न्यायाधीश ने आरोपी आमिर को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई: (Hapur News)

  • धारा 3/4(2) POCSO एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड (अर्थदंड न चुकाने पर दो माह अतिरिक्त सजा)।
  • धारा 452 IPC के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड।
  • धारा 323, 342, 506 IPC के तहत 1-1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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