Hapur नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने गढ़मुक्तेश्वर में 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरशद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह घटना 13 […]

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने गढ़मुक्तेश्वर में 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरशद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह घटना 13 अगस्त 2019 को हुई थी, जब आरोपी अरशद ने पीड़िता की भाभी हारून के साथ मिलकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर अपराध किया। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में अर्थदंड की पूरी राशि और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ से 1,00,000 रुपये की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है।

क्या था पूरा मामला (Hapur)

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2019 को उसकी 13 वर्षीय बेटी को उसकी भाभी हारून और हारून का भांजा अरशद (किठौर निवासी) बहला-फुसलाकर ले गए। उस समय पीड़िता घर पर अकेली थी। दोनों ने नाबालिग को जंगल में ले जाकर अरशद की मोटरसाइकिल पर बैठा दिया और उसे भगा ले गए।

आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया (Hapur)

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को ले जाते समय गांव के कई लोगों ने देखा, जो खेतों में काम कर रहे थे। पिता ने संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिल Revealingमिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अरशद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3/4(2) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायाधीश ने सुनाया फैसला (Hapur)

19 अगस्त 2025 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी अरशद को निम्नलिखित सजा सुनाई:

  1. धारा 363 (IPC): 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
  2. धारा 323 (IPC): 1 वर्ष का सश्रम कारावास।
  3. धारा 3/4(2) POCSO Act: 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड न चुकाने पर 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अरशद द्वारा चुकाया गया समस्त अर्थदंड (15,000 रुपये) पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1,00,000 रुपये की प्रतिकर राशि दी जाएगी

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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