Khabarwala 24 News New Delhi: Railway Penalty Rules अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो टिकट लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो रेलवे उन पर कार्रवाई कर सकता है। कई बार रेलवे की कार्रवाई की खबरें भी आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिना टिकट के यात्रा करनेे पर रेलवे पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है। यदि नहीं तो आइए जान लेते हैं।
टिकट न लेनेे पर क्या कार्रवाई कर सकता है रेलवे (Railway Penalty Rules)
आपको बता दें यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को छह महीने तक की जेल या अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की न्यूनतम राशि 250 रुपये है। इसकेे अलावा अपराधी द्वारा यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत भी शामिल होती है।
स्लीपर कोच का टिकट लेनेे के बाद एसी कोच में यात्रा (Railway Penalty Rules)
यदि आप स्लीपर कोच का टिकट लेते हैं और एसी कोच में बैठकर यात्रा करते हैं तो इस स्थिति में पकड़ जाने पर उस व्यक्ति को एसी कोच और स्लिपर कोच के किराए के बीच के अंतर जितने पैसे देने होते हैं। इसके अलावा भी अतिरिक्त दंड शुल्क टीटीई द्वारा लगाया जा सकता है।
ऑनलाइन टिकट लेने पर आईडी न हो तब (Railway Penalty Rules)
इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तब आपके पास कोई आईडी होना अनिवार्य होता है। यदि आपके पास उस वक्त कोई आईडी कार्ड मौजूद नहीं है तो टीटीई आपको बिना टिकट केे मानकर आपसे उचित दंड वसूल सकता है।
शराब पीकर न करें सफर (Railway Penalty Rules)
यदि कोई ट्रेन में शराब पीकर सफर करता है तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा। इसके अलावा उसपर 500 रुपए जुर्माना और 6 महीनेे की जेल की सजा हो सकती है। वहीं आप युवा हैं और बिना टिकट के यात्रा पकड़े जाते हैं तब आपको 250 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।