आई-पैक रेड विवाद: ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 फरवरी को

नई दिल्ली, 3 फरवरी (khabarwala24)। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और राज्य सरकार के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।ईडी का आरोप है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने […]

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नई दिल्ली, 3 फरवरी (khabarwala24)। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और राज्य सरकार के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

ईडी का आरोप है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल दिया। इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर जब तलाशी ली जा रही थी, तब पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया।

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ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर (एसजी) जनरल तुषार मेहता ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि केंद्रीय अधिकारियों को डराया-धमकाया गया और उन्हें अपने कानूनी कर्तव्यों को निभाने से रोका गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस एफआईआर पर रोक लगा दी थी और यह भी कहा था कि तलाशी वाले परिसरों और आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी की याचिका स्वीकार्य नहीं है और फोरम शॉपिंग का मामला है। उनका तर्क था कि कोलकाता हाई कोर्ट में पहले से ही इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं और वहां पर्याप्त उपाय उपलब्ध थे।

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आज की सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार का जवाब उन्हें आज ही मिला है, इसलिए ईडी को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसी कारण कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी।

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