नई दिल्ली, 16 जनवरी (khabarwala24)। दिल्ली में वायु गुणवत्ता के लगातार बिगड़ने के बाद ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 354 दर्ज किया गया, जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण-3 के तहत कड़े प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय पहले से लागू ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 की कार्रवाइयों के अतिरिक्त है, ताकि वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोका जा सके।
सीएक्यूएम के अनुसार, ग्रैप पर गठित उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रैप के चरण-3 के तहत निर्धारित सभी कार्रवाइयों को पूरी सख्ती के साथ लागू करें।
पैनल ने चरण-3 की प्रतिक्रिया के कुछ प्रावधानों को और कठोर बनाते हुए यह अनिवार्य किया है कि दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV डीजल संचालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को राजधानी में प्रवेश की अनुमति न दे, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों।
उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता का ‘गंभीर स्तर’ 401 से 450 के बीच माना जाता है।
ग्रैप उप-समिति ने वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमानों की समीक्षा की।
समीक्षा में पाया गया कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और हवा की धीमी गति के कारण आने वाले दिनों में एक्यूआई और बिगड़ सकता है तथा यह ‘गंभीर’ श्रेणी तक पहुंच सकता है।
उप-समिति के सदस्य संयोजक और तकनीकी निदेशक आर.के. अग्रवाल द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि संशोधित ग्रैप के चरण-1, 2 और 3 के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को पूरे एनसीआर में लागू किया जाएगा और उनकी निगरानी व समीक्षा लगातार की जाएगी, ताकि एक्यूआई स्तर और नीचे न जाए।
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