पटना, 11 जनवरी (khabarwala24)। राजधानी पटना में भीषण शीतलहर और गिरते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. थियागराजन एस.एम. ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कक्षा पांचवी तक के स्कूल को 13 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत दिया है, जिसके अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों एवं प्री-स्कूल सहित) में कक्षा पांचवी तक की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश सोमवार से लागू होगा और 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा छह और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक उचित सावधानियों के साथ जारी रह सकती हैं। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं या परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ताकि छात्रों की तैयारी प्रभावित न हो।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश (मेमो नंबर-455/लीगल, दिनांक 11.01.2026) में कहा है कि मौजूदा गंभीर कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का समय तुरंत पुनर्निर्धारित करें।
यह आदेश पटना में ठंड के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच आया है। पिछले कुछ दिनों से पटना में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि घना कोहरा दृश्यता को काफी कम कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में शीतलहर और पछुआ हवाओं का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।
यह फैसला अभिभावकों और छात्रों के बीच राहत की सांस लेकर आया है, क्योंकि सुबह की कड़ाके की ठंड में स्कूल जाना छोटे बच्चों के लिए जोखिम भरा हो गया था। राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह के आदेश जारी हो चुके हैं, जहां कक्षा आठवीं तक के स्कूल बंद हैं।
जिला प्रशासन ने एसएसपी, सभी एसडीएम, बीडीओ, एसएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी को इस आदेश की प्रतिलिपि भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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