नई दिल्ली, 24 दिसंबर (khabarwala24)। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के फैसले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और वहां विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले के बाद देशभर में प्रतिक्रिया देखने को मिली और इस पर गंभीर सवाल उठे। सीबीआई के साथ-साथ पीड़िता का परिवार भी इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहा है।
सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने हाईकोर्ट के फैसले का गहन अध्ययन कर लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की पूरी तैयारी है।
एजेंसी ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सेंगर की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया गया था। सीबीआई ने समय पर जवाब दाखिल किए और लिखित दलीलों के जरिए अदालत के सामने मामले की गंभीरता और जमानत से जुड़े संभावित खतरों को उजागर किया था।
पीड़िता का परिवार भी शुरू से ही सेंगर को जमानत दिए जाने के खिलाफ रहा है। परिवार का कहना है कि सेंगर के बाहर आने से उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।
उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि जमानत मिलने से पहले से ही लंबित न्याय प्रक्रिया और अधिक प्रभावित हो सकती है। परिवार ने अदालत में यह बात मजबूती से रखी कि उन्हें लगातार धमकियों का डर है।
गौरतलब है कि उन्नाव दुष्कर्म मामला साल 2017 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म से जुड़ा था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
सीबीआई का कहना है कि वह इस मामले में न्याय से कोई समझौता नहीं होने देगी। एजेंसी ने दो टूक कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और पूरे दमखम के साथ मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।
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