Saturday, July 27, 2024

Court News : दहेज हत्या में पति सहित तीन को आजीवन कारावास, जुर्माना

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Khabarwala24NewsHapur: Court News दहेज हत्या के आरोप में पति सहित तीन आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कुल 65000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि थाना धौलाना के गांव सौलाना के श्रीपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री प्रीति की शादी 20 अप्रैल 2017 को जिला मेरठ के थाना भावापुर के गांव पंचगांव के अनिल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति सहित सुसराल पक्ष के अन्य लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर पुत्री को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। प्रताड़ना से परेशान होकर शादी के दो माह बाद ही पुत्री मायके में आकर रहने लगी थी। सात जुलाई 2019 को अनिल ने प्रीति को काल कर धौलाना बुलाया। पुत्री उससे मिलने चली गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी थी।

तलाशी के दौरान पुत्री का शव पिलखुवा रोड पर पुराने रजवाहे के पास जंगल में पड़ा मिला था। मामले में पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति अनिल सहित ससुराल पक्ष के कुलदीप व वरुण को दहेज हत्या का दोषी करार दिया है।

 

यह भी पढ़ें...

latest news

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Live Cricket Score

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Live Cricket Score

Latest Articles

error: Content is protected !!