Khabarwala 24 News New Delhi: GST 2.0 नई दिल्ली में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम आदमी के लिए प्री-दिवाली तोहफे के रूप में बड़े फैसले लिए गए। नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जिसके तहत 100 से ज्यादा जरूरी और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। इसमें खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद, और स्वास्थ्य से जुड़े सामान शामिल हैं। हालांकि, लग्जरी वाहन, तंबाकू उत्पाद, कैफीनयुक्त पेय, और क्रिकेट मैच के टिकटों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। नीचे नई जीएसटी दरों के तहत क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, इसकी पूरी सूची दी गई है।
क्या हुआ सस्ता (GST 2.0)
खाद्य और कृषि उत्पाद
- वनस्पति तेल/वसा: 12% से 5%
- वनस्पति मोम, मधुमक्खी मोम: 18% से 5%
- मांस, मछली, खाद्य उत्पाद: 12% से 5%
- डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर, गाढ़ा दूध): 12% से 5%
- सोया दूध: 12% से 5%
- चीनी, उबली मिठाइयां: 12%-18% से 5%
- चॉकलेट और कोको पाउडर: 18% से 5%
- पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको): 12%-18% से 5%
- जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे: 12% से 5%
- फलों का रस, नारियल पानी: 12% से 5%
- पहले से पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी: 5% से 0%
उपभोक्ता और घरेलू सामान (GST 2.0)
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर: 18% से 5%
- टॉयलेट साबुन (बार/केक): 18% से 5%
- टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस: 18% से 5%
- शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव: 18% से 5%
- टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक): 12% से 5%
- दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती: 12% से 5%
- इरेजर: 5% से 0%
- मोमबत्तियां: 12% से 5%
- छाते और संबंधित सामान: 12% से 5%
- सिलाई सुइयां: 12% से 5%
- सिलाई मशीनें और पुर्जे: 12% से 5%
- कपास/जूट से बने हैंड बैग: 12% से 5%
- शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर: 12% से 5%
- बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर: 12% से 5%
- दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम): 12% से 5%
- पेंसिल, शार्पनर, चॉक: 12% से 0%
- मानचित्र, ग्लोब, चार्ट: 12% से 0%
- प्रैक्टिस बुक, नोटबुक: 12% से 0%
इलेक्ट्रॉनिक्स (GST 2.0)
- एयर कंडीशनर (AC): 28% से 18%
- बर्तन धोने की मशीनें: 28% से 18%
- टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर: 28% से 18%
कृषि और उर्वरक (GST 2.0)
- ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर): 12% से 5%
- ट्रैक्टर टायर/ट्यूब: 18% से 5%
- मिट्टी तैयार करने/कटाई/थ्रेसिंग मशीनरी: 12% से 5%
- कम्पोस्टिंग मशीनें: 12% से 5%
- स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स: 12% से 5%
- जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व: 12% से 5%
- ईंधन के लिए पंप: 28% से 18%
- ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप: 18% से 5%
स्वास्थ्य उत्पाद (GST 2.0)
- स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस: 18% से 0%
- थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट: 12%-18% से 5%
- रक्त ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर): 12% से 5%
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड: 12% से 5%
- चश्मा: 12% से 5%
- मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने: 12% से 5%
- चयनित दवाएं और दुर्लभ दवाएं: 12% से 5% या 0%
वाहन (GST 2.0)
- टायर: 28% से 18%
- मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल वाहन): 28% से 18%
- साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन: 12% से 5%
- रोइंग बोट/डोंगी: 28% से 18%
कपड़े और वस्त्र (GST 2.0)
- सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर: 12%-18% से 5%
- परिधान और रेडीमेड कपड़े (₹2,500 तक): 12% से 5%
कागज उत्पाद (GST 2.0)
- अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ पुस्तकों, प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज: 12% से 0%
- कागज के बोरे या बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग: 18% से 5%
हस्तशिल्प और कला (GST 2.0)
- नक्काशीदार कला उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क): 12% से 5%
- हाथ से बने कागज और पेपरबोर्ड: 12% से 5%
- हस्तशिल्प लैंप: 12% से 5%
- पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं: 12% से 5%
चमड़ा उत्पाद (GST 2.0)
- तैयार चमड़ा: 12% से 5%
- चमड़े के सामान, दस्ताने: 12% से 5%
निर्माण सामग्री (GST 2.0)
- टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य: 12% से 5%
- पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट: 28% से 18%
ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा (GST 2.0)
- सौर कुकर/वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट से ऊर्जा/सौर पैनल: 12% से 5%
- ईंधन सेल मोटर वाहन: 12% से 5%
सेवाएं (GST 2.0)
- जॉब वर्क (छाता, छपाई, ईंटें, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा) ITC के साथ: 12% से 5%
- होटल आवास (₹7,500/दिन से कम): 12% से 5%
- सिनेमा टिकट (₹100 से कम): 12% से 5%
- सौंदर्य सेवाएं (बिना ITC): 18% से 5%
क्या हुआ महंगा (GST 2.0)
वाहन
- मोटरसाइकिलें (350cc से अधिक): 28% से 40%
- बड़ी एसयूवी, लग्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से अधिक हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें: 28% से 40%
तंबाकू और पेय पदार्थ (GST 2.0)
- सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद: 28% से 40%
- कार्बोनेटेड/स्वादयुक्त/कैफीनयुक्त पेय: 28% से 40%
- बीड़ी (पारंपरिक हाथ से बनी): 28% से 18%
- पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय: 18% या 12% से 5%
कपड़े (GST 2.0)
- परिधान और रेडीमेड कपड़े (₹2,500 से अधिक): 12% से 18%
कागज उत्पाद (GST 2.0)
- ग्राफिक कागज: 12% से 18%
ऊर्जा (GST 2.0)
- कोयला, लिग्नाइट, पीट: 5% से 18%
सेवाएं (GST 2.0)
- कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ: 28% से 40%
- क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय): 12% से 18%
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