Court News विवाहिता की हत्या के मामले में पति व देवर को आजीवन कारावास की सजा

Khabarwala 24 News Hapur: Court News जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी पति व देवर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 40 -40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो […]

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी पति व देवर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 40 -40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या है पूरा मामला (Court News)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पीतम निवासी रेतों वाली मढैय्या गढ़मुक्तेश्वर ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी बहन वर्षा की शादी 13 मई 2021 को गांव चकलठीरा थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी ओमवीर के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। लेकिन वर्षा के ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज कम लगता था। इसलिए शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन के साथ आए दिन मारपीट भी करते थे।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा (Court News)

सात सितंबर 2022को फोन से सूचना मिली कि उनकी बहन को ससुराल पक्ष के लोगों ने मार दिया है। सूचना मिलने पर वह अन्य परिजन के साथ मौके पर पहुंचे तो वर्षा का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में पति ओमवीर, देवर देवेंद्र उर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए।

न्यायालय ने सुनाई सजा (Court News)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा मजबूत पैरवी के साथ कई गवाह न्यायालय में पेश किए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने पति ओमवार सिंह, देवर देवेंद्र उर्फ पप्पू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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