Court News बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा(अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल) सुनाई है। साथ ही दोषी […]

-Advertisement-
Join whatsapp channel Join Now
Join Telegram Group Join Now
-Advertisement-

Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा(अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल) सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी व विजय सिंह चौहान ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 14 मई 2023 वह अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसकी पांच वर्षीय पुत्री खेलते हुए पास वाले कमरे में किराए पर रह रहे रंजीत महतो पुत्र देवधर महतो निवासी सनाह, थाना शाहपुर कमाल, जिला बेगुसराय बिहार के पास चली गई।

जिस पर आरोपी रंजीत महतो ने कमरे का दरवाजा बंद करके होम थियेटर तेज आवाज में बजा दिया। जिसके बाद आरोपी रंजीत महतो ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया कुछ देर बाद उसकी पुत्री रोती हुई उसके पास आई और घटना के बारे में बताया। जिसके बाद वह और उसकी पत्नी आरोपी को पकडक़र थाने ले गए।

न्यायाधीश ने सुनाया फैसला (Court News)

पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र नौ जून 2023 को न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी रंजीत महतो को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा को लेकर स्पष्ट रुप से कहा है कि यह सजा अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए है। साथ ही दोषी पर पांच हजार तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़त परिवार को दी जाएगी।

Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Add
Add

Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास Court news बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

spot_img
Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related News

Breaking News