Khabarwala 24 News Hapur: Hapur News हापुड़ के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला जसरुपनगर निवासी जिला एवं सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार की ट्यूबवेल पर पानी पीने के दौरान करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक पूर्व विधायक गजराज सिंह के साले थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद अधिवक्ता समाज और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मामले में मृतक के भतीजे की तहरीर पर पुलिस ने ट्यूबवेल मालिक और विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
धान के खेत से काम कर लौटते समय हुआ हादसा (Hapur News)
मृतक के भतीजे किशोर कुमार (निवासी जसरुपनगर) द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, 16 अगस्त 2026 की सुबह करीब 10:00 बजे उनके चाचा अधिवक्ता प्रमोद कुमार अपनी पत्नी सुनीता और पुत्री खुशबू के साथ दस्तोई रोड स्थित ग्राम दादरी क्षेत्र में अपने खेत पर गए थे। वहां वे अपनी धान की फसल से खरपतवार निकालने का काम कर रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे काम खत्म करने के बाद वे प्यास लगने पर पास ही स्थित गांव दादरी निवासी गुड्डू की ट्यूबवेल पर पानी पीने चले गए।
पत्नी ने डंडे से छुड़ाया, अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत (Hapur News)
जैसे ही अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां लोहे के पाइप में आ रहे हाई-वोल्टेज करंट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। पति को करंट से तड़पता देख मौके पर मौजूद पत्नी सुनीता ने बिना समय गंवाए पास पड़े लकड़ी के डंडे से उन्हें लोहे के पाइप से अलग किया। इसके बाद पुत्री खुशबू ने स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे प्रमोद कुमार को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें आनंद विहार स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बिना खंभों के अवैध तार बिछाने का आरोप, बिजली विभाग की मिलीभगत (Hapur News)
हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और अधिवक्ता घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पड़ताल करने पर पाया गया कि जिस स्थान पर ट्यूबवेल स्थित है, वहां रखे ट्रांसफार्मर से बिना किसी पोल या खंभे के ही अवैध रूप से नंगे तार बिछाए गए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ट्यूबवेल मालिक गुड्डू, बिजली विभाग के जेई, लाइनमैन और संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही व मिलीभगत के कारण यह अवैध और जानलेवा कनेक्शन चल रहा था, जिसकी कीमत अधिवक्ता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर (Hapur News)
मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर कोतवाली के एसएचओ (SHO) मनीष चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर ट्यूबवेल मालिक गुड्डू और विद्युत निगम के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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