HPDA की बड़ी सौगात: हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण लाया ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आवासीय योजना, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) ने आनन्द विहार, अलकनंदा/कालिंदी अपार्टमेंट और प्रीत विहार द्वितीय आवासीय योजनाओं के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी के रिक्त भवनों के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना की घोषणा की गई है।

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Khabarwala24 Hapur News: हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) ने अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक शानदार अवसर प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण द्वारा आनन्द विहार, अलकनंदा/कालिंदी अपार्टमेंट और प्रीत विहार द्वितीय आवासीय योजनाओं के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी के रिक्त भवनों के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना की घोषणा की गई है। यह योजना 01 अगस्त 2026 से प्रारम्भ होकर 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी।

ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया 

इच्छुक आवेदक उत्तर प्रदेश सरकार के जनहित पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.janhit.upda.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

  • पंजीकरण अवधि: 01 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक।
  • पंजीकरण शुल्क: सामान्य श्रेणी के आवेदकों को संपत्ति मूल्य की 10% तथा आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 5% धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वालों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

नियम व शर्तों की विस्तृत विवरणिका प्राधिकरण की वेबसाइट www.hpdaonline.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपत्ति प्रभारी (श्री कमल थापर – 8191978660) से किसी भी कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है।

आवंटन और भुगतान की शर्तें

सभी भवनों का आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा। इसके लिए भूमि मूल्य पर 12% फ्री-होल्ड शुल्क और कॉर्नर का भवन होने पर 10% अतिरिक्त कॉर्नर शुल्क देय होगा।

  • आवंटन धनराशि: आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के भीतर सामान्य श्रेणी के लिए 20% और आरक्षित श्रेणियों के लिए 25% धनराशि जमा करनी होगी।
  • EWS भवनों हेतु आसान किश्तें: शेष 70% धनराशि आवंटन की तिथि से 120 मासिक किश्तों में 7% ब्याज के साथ देय होगी। समय पर किश्त न देने पर 2% दंड ब्याज लगेगा।
  • LIG व MIG भवनों हेतु किश्तें: शेष 70% धनराशि 08 त्रैमासिक किश्तों में 9.70% ब्याज दर के साथ देय होगी। विलंब होने पर 2% अतिरिक्त दंड (चक्रवृद्धि) ब्याज लगेगा।

एकमुश्त भुगतान पर विशेष छूट का लाभ

यदि आवंटी आवंटन पत्र जारी होने के बाद अवशेष राशि का एकमुश्त भुगतान करता है, तो प्राधिकरण द्वारा विशेष छूट प्रदान की जाएगी:

  • 45 दिनों में भुगतान पर: अवशेष राशि पर 6% की छूट।
  • 60 दिनों में भुगतान पर: अवशेष राशि पर 5% की छूट।
  • 90 दिनों में भुगतान पर: अवशेष राशि पर 4% की छूट।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनों में से संबंधित संपत्ति के सापेक्ष सबसे पहले प्राप्त अर्ह आवेदन को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर प्राथमिकता से भवन आवंटित किया जाएगा।

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Sheetal Kumar Nehra
Sheetal Kumar Nehrahttps://www.khabarwala24.com/
मेरा नाम Sheetal Kumar Nehra है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट राइटर हूं , मुझे मीडिया और समाचार सामग्री में 17 वर्षों से अधिक का विभिन्न संस्थानों (अमरउजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स आदि ) में कंटेंट रइटिंग का अनुभव है । मुझे वेबसाइट डिजाइन करने, वेब एप्लिकेशन विकसित करने और सत्यापित और विश्वसनीय आउटलेट से प्राप्त वर्तमान घटनाओं पर लिखना बेहद पसंद है।

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