नवादा, 20 दिसंबर (khabarwala24)। नवादा जिले में लगातार बढ़ती ठंड और सुबह‑शाम के समय तापमान में गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव करने का निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नवादा डीएम रवि प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
डीएम रवि प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा‑163 के तहत आदेश जारी किया है कि जिले के सभी सरकारी (प्री‑स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) और निजी स्कूल सुबह 10:00 बजे से पहले और शाम 3:00 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका मकसद है कि बच्चों को ठंड के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से बचाया जा सके और उन्हें सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई जारी रखने का मौका मिले।
जिले के स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का नया समय तय करें। विशेष ध्यान इस बात पर देना होगा कि यदि किसी स्कूल में प्री‑बोर्ड या बोर्ड परीक्षा की कक्षाएं चल रही हैं, तो उन्हें पूरी सावधानी और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाए। परीक्षा या विशेष कक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित माहौल में हों, ताकि किसी भी छात्र की सेहत पर बुरा असर न पड़े।
यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
नवादा जिले में ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूलों का संचालन सुरक्षित समय पर सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी आदेश है और मौसम सामान्य होने पर स्कूलों का समय फिर से नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि 26 दिसंबर तक यह नियम लागू रहेगा।
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