पंचकूला, 28 अक्टूबर (khabarwala24)। पंचकूला की अदालत ने पोस्को एक्ट के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सख्त कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों और गवाही के आधार पर एक आरोपी को बरी कर दिया।
मामला वर्ष 2021 का है, जब पंचकूला के महिला थाना में दो आरोपियों के खिलाफ पोस्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने 13 साल की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और मामला अदालत में भेजा गया।
लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद पंचकूला की जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत ने सबूतों और गवाही के आधार पर एक आरोपी को बरी कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि नहीं देता है, तो उसकी सजा और बढ़ा दी जाएगी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के साथ यौन अपराध एक जघन्य अपराध है, और ऐसे मामलों में सख्त सजा देना जरूरी है ताकि समाज में डर बना रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर समाज को संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग देना चाहिए।
इस पूरे मामले में पंचकूला पुलिस और महिला थाना की भूमिका भी सराहनीय रही। जांच अधिकारी ने घटना के तुरंत बाद साक्ष्य इकट्ठे कर चार्जशीट दाखिल की, जिससे केस मजबूत हुआ और अदालत में अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सका।
Source : IANS
डिस्क्लेमर: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में Khabarwala24.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर Khabarwala24.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।















