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Court News: गांजा रखने के दोषी को एक वर्ष सात माह की सजा

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Court News Khabarwala24News Hapur: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ(गांजा ) रखने के दोषी को एक वर्ष सात माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है मामला 

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने हाफिजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि 14 मार्च 2021 पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन व संदिग्ध लोगों की चैंकिग कर रही थी। जब पुलिस महमूदपुर नहर पुलिया पर पहुंची तो गांव घुंघराला की तरफ से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। जिस पर पुलिस ने कुछ दूर दौड़ाकर घेरकर उसे पकड़ लिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से पांच किलो दो सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ(गांजा) व एक चाकू बरामद किया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम तंजीम उर्फ टिल्लन पुत्र ताहिर निवासी गांव मोड़ी कला खेड़ा थाना हाफिजपुर बताया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी तंजीम को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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