विंडहोक, 13 दिसंबर (khabarwala24)। नामीबिया ने एक महीने के एमनेस्टी प्रोग्राम (आम-माफी कार्यक्रम) की घोषणा की है। इसके तहत विदेशी नागरिक जो अपने इमिग्रेशन (आप्रवासन) परमिट से ज्यादा समय तक देश में रुके हैं, वे बिना किसी मुकदमे, जुर्माने या हिरासत के स्वेच्छा से देश छोड़ सकते हैं। यह घोषणा देश के गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन, सुरक्षा और रक्षा मंत्रालय ने की है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नामीबिया सरकार ने ओवरस्टे (वीजा या रेसिडेंस परमिट की अवधि से अधिक रहने) वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक महीने की एमनेस्टी (माफी) कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
निर्देश के तहत, प्रभावित लोगों को 30 दिनों के अंदर स्वेच्छा से नजदीकी इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा और वैध पहचान पत्र दिखाने होंगे। जिसके बाद उन्हें 120 घंटे (5 दिन) का देश छोड़ने का नोटिस दिया जाएगा, जिससे वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के नामीबिया छोड़ सकेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि ‘आम-माफी कार्यक्रम’ की अवधि लाभार्थियों को मुकदमा, जुर्माना या हिरासत से छूट देती है और यह निर्देश से पहले हुई सभी ओवरस्टे या रिपोर्ट न करने की घटनाओं पर भी लागू होती है।
हालांकि, इस निर्देश में देश छोड़ने के बाद की पाबंदियों का भी जिक्र है, सिंहुआ न्यूज एजेंसी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
जिन विदेशी नागरिकों ने अपने परमिट से 30 दिनों से ज्यादा समय तक ओवरस्टे किया है, उन्हें 12 महीने के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया जाएगा, जबकि जिन्होंने 30 दिनों से कम समय तक ओवरस्टे किया है, उन पर छह महीने का दोबारा एंट्री बैन लगेगा।
मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी इस माफी के तहत आने वाले इमिग्रेशन बंदियों को रिहा करने को भी प्राथमिकता देंगे ताकि हिरासत सुविधाओं में भीड़ कम हो सके, और यह भी कहा कि माफी की अवधि के भीतर नियमों का पालन न करने पर इमिग्रेशन कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें हिरासत और देश निकाला शामिल है।
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