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UP News उत्तर प्रदेश सरकार ने नक्शा पास और भू-उपयोग नियमों में दी बड़ी राहत, शहर में मकान के साथ बना सकतें हैं दुकान, नई नीति लागू

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने और निर्माण प्रक्रिया को सरल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को मंजूरी दी गई है।

नई नीति उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 का स्थान लेगी (UP News)

यह नई नीति उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 का स्थान लेगी। इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकानें बनाने की सुविधा प्रदान की गई है।

नक्शा पास की बाध्यता खत्म (UP News)

इसके अलावा, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब इन भूखंडों पर निर्माण के लिए केवल विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा ट्रस्ट बेस्ड स्वीकृति के आधार पर स्वतः अनुमोदित माना जाएगा। 300 वर्ग मीटर तक के एकल आवासीय भूखंडों पर 9 मीटर चौड़ी सड़क पर, सभी शुल्क और प्रमाण-पत्र जमा करने पर नक्शा स्वतः अनुमोदित होगा।

ऊंची इमारतों को प्रोत्साहन (UP News)

ऊंची इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की सीमा हटा दी गई है, जिससे ऊंची बिल्डिंग्स बनाना आसान होगा। 100-300 वर्ग मीटर भूखंडों के लिए एफएआर को 2.25 से बढ़ाकर 2.5 और 300-1200 वर्ग मीटर के लिए 2.5 किया गया है। विकसित क्षेत्रों में 9-45 मीटर चौड़ी सड़कों पर एफएआर की अधिकतम सीमा 2.1 से बढ़ाकर 2.5 की गई है। ग्रीन-रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क एफएआर की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

शॉपिंग मॉल और अन्य निर्माण (UP News)

नई व्यवस्था के तहत 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल, 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग और हेरिटेज होटल, तथा 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान और प्राथमिक विद्यालय बनाने की अनुमति दी गई है। चिकित्सालय और शॉपिंग मॉल के लिए न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर का भूखंड अनिवार्य होगा।

आर्किटेक्ट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे प्रोफेशनल्स अपने घर के 25% एफएआर का उपयोग कार्यालय, नर्सरी, क्रैच या होमस्टे के लिए कर सकेंगे, बशर्ते पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके लिए अलग से नक्शा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

भवन ऊंचाई सीमा हटाई (UP News)

भवनों की ऊंचाई पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब यह एफएआर के आधार पर निर्धारित होगी। 15 मीटर से ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक को 16 मीटर से घटाकर अग्रभाग में 15 मीटर और शेष तरफ 12 मीटर किया गया है। ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड क्षेत्रफल को 2000 वर्ग मीटर से घटाकर 1000 वर्ग मीटर (बिल्टअप) और 1500 वर्ग मीटर (नॉन-बिल्टअप) किया गया है।

अलग पार्किंग ब्लॉक अनिवार्य होगा

4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के लिए अलग पार्किंग ब्लॉक अनिवार्य होगा, साथ ही पोडियम और मैकेनाइज्ड ट्रिपल-स्टैक पार्किंग की अनुमति दी गई है। चिकित्सालयों के लिए एम्बुलेंस पार्किंग और स्कूलों के लिए बस पार्किंग तथा पिक-एंड-ड्रॉप जोन के प्रावधान किए गए हैं।

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