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HPDA अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर मौके पर पहुंचे HPDA के VC, मुकदमा दर्ज कराने दिए निर्देश

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HPDA Khabarwala 24 News Hapur : अवैध निर्माण, अवैध प्लानिंग की शिकायतों को लेकर हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन गौड़ गंभीर है। आज शनिवार को एक बार फिर वह अवैध प्लाटिंग की सूचना पर मौके पर पहुंच गए। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि इस अवैध प्लाटिंग को प्राधिकरण की टीम पूर्व में ध्वस्त कर चुकी, इसके बाद भी फिर से प्लाटिंग की जा रही है। उपाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।

HPDA अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर मौके पर पहुंचे HPDA के VC, मुकदमा दर्ज कराने दिए निर्देश

क्या है पूरा मामला

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA)के उपाध्यक्ष नितिन गौड़ द्वारा खसरा संख्या- 216/ 980 ग्राम पिलखुवा देहात, तहसील धौलाना में प्रोपर्टी डीलर राजेश कुमार गौतम निवासी गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध प्लांटिंग पाई गई।

मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश

प्राधिकरण के अवर अभियंता देशपाल सिंह द्वारा उपाध्यक्ष को बताया गया कि इस अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था तथा अनाधिकृत विकासकर्ता द्वारा पुनः अवैध प्लाटिंग कर ली गई है। इस पर प्राधिकरण (HPDA) के उपाध्यक्ष ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ध्वस्तीकरण के बावजूद पुनः अवैध प्लाटिंग करने वाले अनाधिकृत विकासकर्ता के विरुद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए।

HPDA अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर मौके पर पहुंचे HPDA के VC, मुकदमा दर्ज कराने दिए निर्देश

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने यह दिए निर्देश

उपाध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी अनाधिकृत प्लाटिंग किसी भी दशा में न होने दी जाये तथा अनाधिकृत प्लाटिंग प्रारम्भ होते ही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। यदि अनाधिकृत विकासकर्ता द्वारा ध्वस्तीकरण रोके जाने के बावजूद अवैध प्लाटिंग / कालोनी पुनः विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो अनाधिकृत विकासकर्ता के विरुद्ध एफ आई.आर. दर्ज कराई जाए। उपाध्यक्ष द्वारा जन-सामान्य से भी अपील की गई कि वह अनाधिकृत प्लाटिंग / कालोनी में भूखण्ड / प्लाट न खरीदें तथा प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड / प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कालोनी का ले-आउट प्राधिकरण से स्वीकृत हो, ताकि बाद में होने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानी से बच सकें।

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